घटना दिनांक को दिन में अपहृता की माँ घर में सो रही थी।
सिवनी – दिनांक 10 मई 2026 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि घटना दिनांक को दिन में अपहृता की माँ घर में सो रही थी। उठकर देखने पर अपहृता घर पर नहीं मिली। आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी पता नहीं चला। आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा ’137(2) बीएनएस’ का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए
घटना की गंभीरता को देखते हुए ’पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी’ एवं ’अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा’ द्वारा थाना प्रभारी बरघाट को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ’अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित गठरे’ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

12 जून 2026 को अपहृता को नागपुर से आरोपी ’ओम किनाके’ के कब्जे से दस्तयाब किया गया
टीम द्वारा तकनीकी माध्यम से तलाश पतासाजी की गई। दिनांक 12 जून 2026 को अपहृता को ओमकार नगर, थाना अंजनी, जिला नागपुर से आरोपी ’ओम किनाके’ के कब्जे से दस्तयाब किया गया। अपहृता एवं आरोपी को थाने लाया गया। महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ में अपहृता ने बताया कि आरोपी ओम किनाके द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाकर गलत कार्य किया गया।


प्रकरण में धारा ’65(1) बीएनएस’ एवं ’3, 4 पॉक्सो एक्ट’ बढ़ाई गई। आरोपी ’ओम पिता अनिल किनाके, उम्र 20 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 88, ओमकार नगर, थाना अंजनी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र’ को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
’सराहनीय कार्य’
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित गठरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश बैस, सउनि. लुपेश राहंगडाले, सउनि देवेंद्र जायसवाल(साइबर सेल)आर. 734 उलेश कटरे एवं महिला आरक्षक 573 मालती डहेरिया का विशेष योगदान रहा।