2023 का जघन्य और सनसनीखेज मामला
सिवनी – जिला सिवनी का यह जघन्य और सनसनी खेज मामला वर्ष 2023 का है । दिनांक 02 जून 23 को महाराज बाग भैरोगंज सिवनी निवासी , नीतू तिवारी ने थाना कोतवाली सिवनी को सूचना दिया की उसका मायका भैरोगंज में ही है जहां पर उसके मम्मी और पापा रहते है भाई लोग अपने परिवार सहित साकार सिटी में रहते है ।


शाम करीब सात बजे जाकर देखा तो सामने का दरवाजा आधा खुला
शाम करीब 07 बजे वह अपनी मां के घर गई तो देखी घर के सामने का दरवाजा आधा खुला हुआ था अंदर जाकर देखी तो पीछे किचन वाले कमरे में उसकी मम्मी मधु तिवारी मृत अवस्था में पड़ी थी ,गले और पीठ और शरीर में चोट और निकल रहा था । घबराकर आस पड़ोस के लोगो को और पिताजी जो मंदिर गए थे उनको बताई।


किराया बढाने और बिजली बिल को लेकर झगडा हुआ था
पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर अन्वेषण किया गया जिसमें पाया गया की , मधु तिवारी के घर के ऊपर वाले कमरे में किराए से रहने वाली रूपाली बघेल को घटना दिनांक 02 जून 2023 को शाम 06 बजे,मकान मालकिन मधु तिवारी ने उसे नीचे बुलाया था


तभी रूपाली ने गुस्से में आकर किचन में रखे लोहे के तवे से कर दिया था हमला
और बिजली बिल और किराया बढ़ाने की बात पर से दोनो के बीच झगड़ा हो गया तो गुस्से में आकर रूपाली बघेल ने किचन में रखे लोहे के तवा और चाकू से पीठ और गले में मारा जिससे मधु तिवारी खत्म हो गई थी ।
मामले में कोई चश्मदीद नही थे,सबल और प्रभावी पैरवी और तर्क बना मजबूत आधार
मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने आगे बताया कि मामले में कोई चश्मदीद साक्षी नही थे। संपूर्ण मामला परिष्टिजन्य साक्ष्य पर आधारित था , जिसकी सुनवाई माननीय विद्वान न्यायाधीश श्रीमान लक्ष्मण वर्मा की न्यायालय में विचारण किया गया ।
आरोपिया कु.रूपाली बघेल को आजीवन कारावास और 5 वर्ष का कारावास
जिसमे शासन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह के द्वारा सबल और प्रभावी पैरवी और तर्क प्रस्तुत किए गए । जिसको द्रष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया कु रूपाली बघेल उम्र 24 वर्ष को धारा=302 भादवि में आजीवन कारावास एवम धारा =201 भादवि में =05 वर्ष का कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया।