रिश्वत लेते पकड़े गए रीडर को कलेक्टर ने किया निलंबित
सिवनी – कार्यालय अपर कलेक्टर लखनादौन में रीडर के पद पर कार्यरत सहायक ग्रेड-03 श्री माधव प्रसाद तिवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, न्यायालय अपर कलेक्टर लखनादौन के एक राजस्व प्रकरण में संबंधित आवेदक से जिला मुख्यालय सिवनी में 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 16 जून को कार्रवाई करते हुए श्री तिवारी को रंगे हाथों पकड़ा।

शासकीय कार्य के लिए रिश्वत लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के तहत श्री माधव प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान श्री तिवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुरई निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
श्री तिवारी के निलंबन के फलस्वरूप उनका संपूर्ण प्रभार कार्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 मदन कुमरे को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा गया है।







