सिवनी – पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा जिले मे हो रहे अवैध गौ-वंश परिवहन के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारीयो को आदेशित किया गया था। आदेश के पालन मे थाना स्तर पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। दिनांक 14.03.2024 की दरमियानी रात को मुखबिर द्वारा थाना धूमा स्टाफ को सूचना मिली कि गोटेगांव तरफ से महेन्द्रा मैक्स पीकप वाहन क्र. एमपी 20 जेड एल 2966 मे गौवंश को बगैर घास चारा भूसा दिये क्रूरता पूर्वक परिवहन कर ले जा रहै है सूचना पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अति० पुलिस अधीक्षक जी डी शर्मा के निर्देशन मे तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन अपूर्व भलावी के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी धूमा ने तत्काल पुलिस टीम तथा स्टाफ को गौ-वंश की सूचना पर शिवहरे होटल मोहगांव बायपास तिराहा में नाकाबंदी की गई। जो पीकप वाहन क्रं. एमपी 20 जेड एल 2966 गोटेगांव तरफ से आती हुई दिखी। जो उक्त पीकप वाहन का चालक वाहन को तेज रफ्तार में चलाकर भागने का प्रयाश करने लगा। जिसे हमराह स्टाप के स्टापर लगाकर बमुसकिल रोका गया । जो महेन्द्रा पीकप वाहन क्र.एमपी 20 जेड एल 2966 के चालक एवं उसके साथी का नाम पता पुछने पर चालक ने अपना नाम दुर्गेश पिता पुरुषोत्तम झारिया उम्र 32 वर्ष निवासी ग्वारी थाना धनौरा जिला सिवनी तथा उसके साथी ने अपना नाम भागचन्द पिता जगदीश चैधरी उम्र 40 वर्ष निवासी खोबीदेवरी थाना गोटेगाँव जिला नरसिंहपुर का होना बताये। पीकप वाहन जिसका डाला त्रिपाल से ढका हुआ था। पीकप वाहन में तलाश करने पर गौवंश नाटे पाये गये। आरोपी पीकप वाहन में मौके पर पीकप के डाला की त्रिपाल हटवाकर गौवंश मवेशी की गणना करवाई गई पीकप वाहन में काले, सफेद, काला-सफेद नाटे- नाटे क्रूरता पूर्वक रस्सीयों से बंधे हुये सभी कृषि योग्य पशु प्रतीत हुये। पीकप वाहन के डाला में 01 नग काला- सफेद, 01 नग काला, 06 नग सफेद कुल 08 नग नाटे पाये गये। जिनको रस्सीयों से क्रूरता पूर्वक बांधकर कृषि योग्य पशुओ को वध करने की नियत से बिना चारा, पानी, भूसा के बिना क्रय विक्रय के दस्तावेजो के ले जाते हुये पाये गये। मौके पर समक्ष हमराही गवाहान मौका पंचनामा एवं हुलिया पंचनामा तैयार किया। पीकप वाहन में 08 नग नाटो की किमत लगभग 50,000 रू- तथा महेन्द्र बुलेरो पीकप वाहन की किमत लगभग 7,00,000 रू- होगी। पकडे गये पीकप वाहन का चालक आरोपी एवं उसके साथी आरोपी, पीकप वाहन, गौवंश मवेशी एवं हमराह स्टाफ मय थाना मोबाईल के मौके की कार्यवाही कर थाना वापस आकर पीकप वाहन के डाला में पाई गई गौवंश एवं महेन्द्रा मैक्स पीकप वाहन को बिना दस्तावेजो के जप्ती किया। आरोपीयो को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के हिकमतअमली से कथन लेख किया। जो आरोपीयो ने अपने अपने कथनो में बताया कि गोटेगाँव जंगल से लावारिस गौवंश को पीकप वाहन में भरें थे जिन्हे नागपुर कत्लखाने ले जा रहे थे। आरोपीगणो के द्वारा गौवंश क्रय – विक्रय करने की रशीद दस्तावेज पेस नही करने तथा गौवंश का क्रुरतापुर्वक परिवहन करने से आरोपीगणो का कृत्य अपराध गौवंश धाराओं का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अप.क्र.- 99 2024 धारा – 4,6,9 गौवंश, 6 (ग), 7, 10 कृ. पशु परि. अधि., 11 (1) (घ) पशु के प्रति. क्रूर. निवा. अधि 66ध्192 मो.या. जप्ती – महेन्द्रा मैक्स पीकप वाहन क्र. एमपी 20 जेड एल 2966 तथा 08 नग मवेशी जुमला किमती करीबन 07,50,000- रूपये। दुर्गेश पिता पुरुषोत्तम झारिया उम्र. 32 वर्ष निवासी ग्वारी थाना धनौरा जिला सिवनी 2. भागचन्द पिता जगदीश चैधरी उम्र 40 वर्ष निवासी खोबीदेवरी थाना गोटेगाँव जिला नरसिंहपुर को गिरफतार किया गया। इस मामले में पुलिस थाना धूमा के थाना प्रभारी धूमा सतीश उइके, प्र. आर. 338 राधेकृष्ण उपाध्याय, आर. 617 सतीश ठाकुर, आर. 489 अरूण पटेल, आर. 500 रवि यादव, आर. 109. जितेन्द्र सोनी का सराहनीय, योगदान रहा ।







