सिवनी – थाना किंदरई का मामला इस प्रकार है की , मृतक पंचुलाल दिनांक 02 सितम्बर 2024 को रात्रि 10 बजे मनीराम मरावी के साथ चुही वाले तालाब में मछली मारने अपने घर से गया था। रात करीब 12 बजे तक वापिस घर नहीं आये तो मृतक की पत्नि ने मृतक के मोबाईल में कई बार फोन लगाया किसी ने फोन नहीं उठाया। सुबह करीब 6 बजे मनीराम मरावी मृतक के घर आया और बोला कि मामा पंचु भगदिया घर आ गया क्या तो मृतक की पत्नि बोली घर नहीं आया है। मनीराम मरावी कुछ नहीं बोला और आगे चला गया। मृतक की पत्नि ने आस-पडोस एवं रिस्तेदारों में तलाश किये तो कोई पता नहीं चला। दिनांक 04 सितम्बर 2024 को मृतक पंचुलाल का शव चुही वाले तलाब में दिखा था। । पुलिस ने बारीकी से संदेही मनीराम मरावी एवं देवसिंह से पूछताछ पर पुरानी बात को लेकर मृतक पंचुलाल को हाथ मुक्के से सीने, पेट, नाक व पीट में मारपीट कर पंचुलाल को तालाब में धकेल कर मारना बताया । मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने आगे बताया कि पुलिस ने अभियुक्तगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के अपराध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति कीर्ति तिवारी एवं श्री अनिल माहोरे द्वारा गवाही कराई गई और तर्क प्रस्तुत किये गये जिस पर विश्वास करते हुए= माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजीव कुमार पालीवाल तहसील लखनादौन जिला सिवनी द्वारा अभियुक्तगण मनीराम पिता गुलजारसिंह मरावी उम्र 46 वर्ष एवं देवसिंह पिता मदनसिंह मरावी उम्र 41 वर्ष दोनो निवासी ग्राम पलहैरा थाना किंदरई जिला सिवनी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 238(ए) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।







